अब भवन निर्माण में दिल्ली पुलिस नहीं करेगी दखलअंदाजी, जानें क्या कहता है नियम

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दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है, जिससे मकान निर्माण को लेकर लोगों को राहत मिलेगी। अब राजधानी में कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए पुलिस की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। 1 मार्च को शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) नवीन कुमार चौधरी द्वारा जारी सर्कुलर में इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

ये है नियम

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में भवन निर्माण से जुड़े सभी नियम दिल्ली नगर निगम (MCD) के तहत आते हैं। DMC एक्ट, 1957 के सेक्शन 336 के अनुसार, MCD ही भवन निर्माण की स्वीकृति और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, कुछ मामलों में लोकल बॉडी के अधिकारी पुलिस से रिपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन आम नागरिकों के लिए पुलिस की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

इससे पहले, कई लोगों में यह गलतफहमी थी कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुलिस की मंजूरी जरूरी है, जबकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

इस नए नियम से लोगों को अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और पुलिस की गैर-जरूरी दखलअंदाजी खत्म होगी। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि अक्सर पुलिस अनावश्यक हस्तक्षेप कर निर्माण कार्यों में अड़चन डालती थी। हालांकि, अवैध निर्माण की स्थिति में पुलिस, MCD को जानकारी दे सकेगी और जरूरत पड़ने पर सहयोग भी करेगी।

राहत भरा है कदम

दिल्ली सरकार का यह कदम आम जनता के लिए राहतभरा है। अब लोग बिना पुलिस की अनुमति लिए MCD से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

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