गिरफ्तारी मेमो में वजह न लिखने पर होगी कार्रवाई, डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए सख्त निर्देश

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लखनऊ में पुलिस विभाग ने गिरफ्तारी और तलाशी प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि गिरफ्तारी मेमो और तलाशी मेमो में पूरी और सही जानकारी भरना अब अनिवार्य होगा। खासतौर पर आरोपी की गिरफ्तारी की स्पष्ट वजह दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

निर्देशों में कहा ये

निर्देशों में कहा गया है कि केवल एफआईआर नंबर या धाराएं लिख देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। पुलिस अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि आरोपी को किन परिस्थितियों और किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है। यदि गिरफ्तारी मेमो में कारण स्पष्ट नहीं लिखा गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल के कई मामलों में इस मुद्दे पर नाराजगी जताई थी। अदालतों ने पाया कि कई मामलों में गिरफ्तारी मेमो के उस कॉलम को खाली छोड़ दिया गया, जिसमें गिरफ्तारी का आधार लिखना जरूरी था। इसे लेकर न्यायालयों ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

डीजीपी मुख्यालय ने किया स्पष्ट

डीजीपी मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानून के अनुरूप होनी चाहिए। अदालतों ने यह भी कहा है कि यदि गिरफ्तारी मेमो में जरूरी जानकारी दर्ज नहीं होती है तो ऐसी गिरफ्तारी को अवैध माना जा सकता है। इसी को देखते हुए अब पुलिस विभाग ने सभी अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आरोपियों के अधिकारों की बेहतर तरीके से सुरक्षा हो सकेगी।

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