उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने नए कानूनों के तहत सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। इसके लिए डीजीपी ने सभी अफसरों से कार्यशाला आयोजन करने का आदेश भी जारी किया है।
सीएम योगी ने दिया था आदेश
जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने आदेश जारी किए थे कि भारतीय लोकतंत्र न्याय की अवधारणा वाला है। ऐसे में सभी पुलिसकर्मियों को नए आपराधिक कानूनों से अच्छी तरह से परिचित कराने के लिए जल्द से जल्द उनका प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाए। इसी के चलते डीजीपी प्रशांत कुमार ने आदेश जारी किया है कि नए कानून में धारा-82 के तहत आने वाले प्रावधानों से पुलिस कर्मियों को अवगत कराने के लिए प्रत्येक जिले में कार्यशालाओं का आयोजन आवश्यक किया गया है, ताकि सभी थानेदार और संबंधित अधिकारी इन प्रावधानों को भली-भांति समझ सकें।
इसका भी रखना होगा ध्यान
डीजीपी ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि जहां से अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, अगर वहां से वारंट जारी करने वाली कोर्ट 30 किमी के अंदर है तो वहीं मजिस्ट्रेट अथवा डीएम-पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा। अगर किसी दूसरे जिले के थाने में आरोपी को गिरफ्तारी के बाद रखा गया है तो उस जिले के वरिष्ठ अधिकारी को भी सूचना जरूर दी जाएगी। ये आदेश मुख्य रूप से सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों के लिए जारी किया गया है, ताकि वो सभी इस बारे में अधिनस्थों को समझा दें।