सहारनपुर कोर्ट ने 8 साल पुराने केस में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। पोक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश शबीह जेहरा की कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर सजा सुनाई है।
नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया
विशेष लोक अभियोजक विवेक कौशिक और संजय मलिक ने बताया, 6 जनवरी 2015 को थाना देवबंद में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी सन्नी ने अपने दो दोस्तों सोनू और काला की मदद से अपहरण कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश की। नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया था। पीड़िता ने बताया था कि अभियुक्त सन्नी ने हाथ-पैर बांधकर उसके साथ रेप किया। जबकि उसके दोस्त काला ने उसकी पिटाई की। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की।
रेप करने का दोषी करार
पोक्सो की विशेष न्यायाधीश शबीह जेहरा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर सन्नी को अपहरण कर रेप करने का दोषी करार दिया है। जबकि अभियुक्त काला को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।