इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड नए सिरे से चयन प्रक्रिया को शुरू करेगा. बता दें कि 2022 में निकली रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए 40 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड को परीक्षा योग्यता मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है . योग्यता में बदलाव शासन स्तर से ही हो सकता है.
डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए योग्य
दरअसल, 2022 में पुलिस भर्ती बोर्ड ने रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी. भर्ती के विज्ञापन में योग्यता के तौर पर डिप्लोमा मांगा गया था. भर्ती बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए योग्य कर दिया था. जिसके बाद भर्ती बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया था. इस फैसले के खिलाफ डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. डिग्री धारकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
नए सिरे से होगी भर्ती प्रक्रिया
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णा ने बताया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित होने की वजह से लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया था. अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू कराया जाएगा.