लोकसभा चुनाव से पहले जानें किस वजह से LUCKNOW में 17 मई तक लागू की गयी धारा 144

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लखनऊ पुलिस के आदेश के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनैतिक पार्टियों और चुनाव से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध समस्त व्यक्तियों/कार्यकर्ताओं/संगठनों/ संघों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए 19.03.2024 से धारा 144 सीआरपीसी जारी की गयी है. आचार संहिता का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा. लखनऊ में धारा 144 लागू कर दिया गया है. जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने आदेश दिया. चुनाव, होली और रमजान को लेकर आदेश जारी किया गया. उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग

इसके साथ ही कहा गया, “मार्च और अप्रैल माह में विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार/कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षायें लखनऊ में आयोजित होंगी. बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग, लखनऊ की सीमा के अन्दर तेज धार वाले और नुकीले शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र/ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबन्धित रहेगा.” आदेश में ये भी कहा गया, “लखनऊ सीमा के अन्दर सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना तथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा. लखनऊ में वितरण कर्मचारी रखने वाली सभी निजी कम्पनियाँ सेवा प्रदाता व अन्य ऑनलाइन कम्पनियों की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे. कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे.”

नाम पता तस्दीक न होने के कारण

निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सकेगी. लखनऊ में यातायात पुलिस द्वारा कराया जा रहा ई-रिक्शा मालिकों व चालकों का सत्यापन अनिवार्य होगा. यह आदेश यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 17.05.2024 तक लागू रहेगा.

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