सिंघम स्टाइल पर रोक: यूपी पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया रीलों पर ADG का सख्त निर्देश

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उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष अफसरों ने बढ़ती ‘रील-क्रांति’ पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने साफ संकेत दिया है कि सोशल मीडिया पर वर्दीधारी भावनाओं की नुमाइश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आदेश खासतौर पर हाल ही ने भर्ती हुए सिपाहियों के लिए दिया गया है।

हर किसी पर लागू होगी गाइडलाइन

दरअसल, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें नए सिपाही ट्रेनिंग के दौरान खुद को ‘सिंघम’ साबित करने में जुटे हैं। कोई थाना परिसर में रील बना रहा है, तो कोई हथियारों की पृष्ठभूमि में शायरी करता दिख रहा है। हालांकि, इससे पुलिस की सार्वजनिक छवि पर सवाल उठ रहे थे — और अब उसी पर विराम लगाने की कोशिश की गई है।

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ शब्दों में कहा है कि सोशल मीडिया गाइडलाइन सभी पुलिसकर्मियों चाहे वे सीनियर हों या हाल ही में भर्ती हुए सिपाही पर समान रूप से लागू होंगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो पहले उसकी काउंसलिंग होगी और जरूरत पड़ी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

हाल ही में हुई भर्ती 

गौरतलब है कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक कॉन्स्टेबलों की भर्ती हुई है। ये युवा जोश से भरे हैं, लेकिन वर्दी में अनुशासन पहली शर्त है। इसी उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आचरण को लेकर ये सख्त गाइडलाइन सामने आई है।

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