UP POLICE: संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा वेतन, जानें कब है इसकी आखिरी तारीख

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उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार, यदि पुलिसकर्मी अपनी संपत्तियों का समय पर विवरण नहीं देते हैं, तो उन्हें उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बुधवार तक मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 में अर्जित अपनी सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश दिया है।

जारी हुआ आदेश

जानकारी के मुताबिक, यूपी के पुलिसकर्मियों को 2024 में अपनी संपत्ति की जानकारी देनी थी। इसके लिए अंतिम तारीख 15 जनवरी 2025 थी और आज 15 जनवरी की ही तारीख है। अगर आज शाम तक पुलिसकर्मियों ने जानकारी नहीं दी तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। इस मामले में डीजीपी दफ्तर ने भी सभी जिलों के अफसरों को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में साफतौर पर ये कहा गया है कि सभी जिलों के अफसर अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 15 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर उनकी संपत्तियों का ब्योरा दर्ज कराना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आगे होने वाली कार्रवाई का जिम्मेदार खुद वही अफसर होगा।

इस नियम के तहत होगी कार्यवाही

आपको बता दें कि यदि कोई पुलिसकर्मी तय समय पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। जिसके बाद उनका जनवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। यह नियम उन पुलिसकर्मियों के लिए भी एक चेतावनी है जो अपनी संपत्तियों की जानकारी छुपाने या गलत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इस कदम से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और ईमानदारी को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

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