उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में लखनऊ स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने 2 जनवरी 2025 को 28 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने आज यानी कि 3 जनवरी 2025 को सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चंदन गुप्ता के पिता ने अदालत के इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने न्यायालय, जज और वकीलों का आभार व्यक्त किया है।
ये हैं आरोपी
जानकारी के मुताबिक, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शहर में दंगा भड़क गया था। बीते 8 सालों से इस मामले में केस चल रहा था। इसमें चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कासगंज के थाने में सलीम को मुख्य आरोपी बनाया था। उसके अलावा करीब 20 लोगों को नामजद किया गया था। इन दोषियों में वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, मुनाजिर और सलीम शामिल हैं।
फांसी की उठाई थी मांग
चंदन गुप्ता हत्याकांड के सरकारी वकील ने सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की। जिसके बाद दोषी सलीम ने अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला दिया और रहम की भीख मांगी। सलीम की हफ्ते में दो बार डायलिसिस होती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद चंदन गुप्ता के पिता ने अदालत के इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है और उन्होंने न्यायालय, जज और वकीलों का आभार व्यक्त किया है। आपको हता दें कि इस मामले में दोषियों ने उच्च न्यायालय में NIA अदालत की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी, जिसे उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया था। इसके बाद NIA की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद, कासगंज में 2018 में हुई इस घटना से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो गई है।