PM मोदी की सुरक्षा में लगी बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर SPG की इस मांग को NGT ने किया खारिज

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगी तीन डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। एसपीजी ने एनजीटी के पास अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि पीएम की सुरक्षा के लिहाज से ये तीन गाड़िया बेहद जरूरी हैं। इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि, एनजीटी ने एसपीजी की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

22 मार्च के अपने आदेश में एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल की मुख्य बेंच ने एसपीजी की अर्जी को खारिज कर दिया। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था। उसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। एनजीटी की बेंच ने कहा कि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तीन गाड़ियां सुरक्षा व्यवस्था के लिए हैं। यह आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। इसके अलावा ये गाड़ियां पिछले 10 सालों में बहुत कम चली हैं। साथ ही, पीएम की सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। उसी के आधार पर आपकी अर्जी को हम मंजूर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आपकी अर्जी खारिज की जाती है।

कब बनी थी गाड़िया

पीएम की सुरक्षा में चल रही ये तीन गाड़िया साल 2013 में बनी थीं और दिसंबर 2014 में जाकर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये तीन गाड़ियां रेनॉल्ट एमडी-5 हैं। वैसे बता दें कि इन तीन गाड़ियों में से एक 6000 किलोमीटर चली है और दूसरी 9,500 किलोमीटर चली है। वहीं, तीसरी 15000 किलोमीटर चली है। इनका इस्तेमाल केवल कुछ जरूरी कामों के लिए ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से दिसंबर 2024 में 10 साल पूरे होनें पर अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। मई 2023 में एसपीजी ने परिवहन विभाग से तीनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को अगले पाचं साल तक बढ़ाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश से पहले एनजीटी ने खुद अप्रैल 2015 में एक आदेश पारित किया था। इसमें 10 साल से ज्यादा पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को 10 साल से ज्यादा पुराने किसी भी डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करने का आदेश दिया था। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी में सुधार के लिए ये आदेश पारित किए थे।

एसपीजी ने क्या मांग की थी

पीएम की सुरक्षा करने वाले एसपीजी ने एनजीटी से अपनी याचिका में आग्रह किया था कि वह परिवहन विभाग को यह निर्देश दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में इस्तेमाल डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की डेट को पांच साल तक के लिए बढ़ा दे। उसने यह भी कहा कि यह गाड़ियां पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी का एक जरूरी हिस्सा हैं।

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