महिला सिपाही विमलेश पाल हत्याकांड में नया मोड़, आरोपी पति इंद्रेश मौर्य को हाईकोर्ट से जमानत

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बाराबंकी के चर्चित महिला सिपाही विमलेश पाल हत्याकांड में करीब दस महीने बाद बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। मामले में हत्या के आरोपी और मृतका के पति सिपाही इंद्रेश मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिल गई है। अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर पूरे मामले की जांच और पुलिस की कार्रवाई चर्चा के केंद्र में आ गई है।

ये था मामला

विमलेश पाल की मौत के मामले में बाराबंकी पुलिस ने 30 जुलाई 2025 को शव बरामद होने के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का दावा था कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं।

हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जिन पर अदालत ने गंभीरता से विचार किया। न्यायालय के समक्ष रखी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज ड्यूटी संबंधी विवरण के बीच अंतर दिखाई दिया। अदालत ने पाया कि उपलब्ध दस्तावेजों में कुछ ऐसे बिंदु हैं, जो मामले को लेकर संदेह की स्थिति पैदा करते हैं।

फिर से सुर्खियों में आया मामला

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया। अदालत की टिप्पणियों के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच और घटना के त्वरित खुलासे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

गौरतलब है कि यह मामला प्रदेश के चर्चित हत्याकांडों में शामिल रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की नजर आगे की न्यायिक प्रक्रिया और मामले की जांच पर टिकी हुई है। जमानत मिलने के बावजूद मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी और अंतिम फैसला अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

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