उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 से संबंधित पहले जारी सूचना में संशोधन किया है। बोर्ड द्वारा जारी शुद्धि पत्र (संख्या: पीआरपीबी-बी/03/2025, दिनांक 29 अगस्त 2025) में स्पष्ट किया गया है कि महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उनके पति से नहीं, बल्कि पिता पक्ष से होगा।
पोस्ट करके दी जानकारी
दरअसल, 17 अगस्त 2025 को प्रकाशित विज्ञापन के क्रमांक-3 में त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि महिला अभ्यर्थियों की जाति संबंधी प्रमाण-पत्र पति पक्ष से प्रस्तुत किया जाएगा।

इसे संशोधित करते हुए अब स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या 13/22/16/92/टीसी-III का-2/2014, दिनांक 17.12.2014 के अनुसार केवल पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
बोर्ड ने की अपील
बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि महिला उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल अपने पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड करें।