प्रदेश में जालौन की उरई जिला कारागार में 14 साल पहले बंदियों के बीच गैंगवार में मुख्तार गैंग के सदस्य और एक अन्य बंदी की हत्या कर दी गई थी, इस मामले में अब जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला जज ने फैसला सुनते हुए उरई जेल के तत्कालीन जेलर सहित 22 लोगों को दोषी माना है, जिसमें जेलर सहित 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। शेष आठ दोषियों को आज (गुरुवार) सजा सुनाई जाएगी। बता दें पूरा मामला 14 साल पुराना है। 20 मार्च 2010 को जिला कारागार में मुख्तार गैंग के सदस्य प्रिंस और चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम औंता निवासी नासिर की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी।
मुख्तार गैंग के सदस्य की हुई थी हत्या
20 मार्च 2010 को जिला कारागार उरई में मुख्तार गैंग के सदस्य प्रिंस और चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम औंता निवासी नासिर की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह सेंगर ने प्रिंस अहमद और उसके साथियों पर जेल में बम विस्फोट करने और बंदियों पर ही उसकी हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 28 मार्च 2010 को गैंगवार में मारे गए नासिर के पिता आयूब खान ने जेल कर्मी राजकुमार, नृपेंद्र, राम अवतार, अनिल शर्मा, डिप्टी जेलर मिश्रा जी, तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के विरुद्ध उरई कोतवाली में तहरीर दी थी।
अवैध वसूली न देने पर की गई थी हत्या
जिला कारागार उरई में इस घटना के बाद आरोप लगाया गया कि अवैध वसूली न देने पर उसके पुत्र नासिर और बंदी प्रिंस अहमद को जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर के आदेश से सुघर सिंह, रामनारायण, लला, राजा भैया, मुन्ना, राजू तीतरा, राजकुमार, नृपेंद्र, रामअवतार, अनिल शर्मा ने मारपीट कर हत्या की कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। जिसमें सुघर सिंह, सत्यभान उर्फ लाला, राजा भैया, राजू तीतरा, अखिलेश, मुन्ना केवट, रामनारायण, जेलर नत्थू सिंह सेंगर , राममनोरथ, रामशरण, राजकुमार, नृपेंद्र, अनिल शर्मा, शशिकांत तिवारी, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम, के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले का 14 साल तक ट्रायल चला, इस दौरान शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल, शासकीय अधिवक्ता रनकेंद्र सिंह भदौरिया इस मामले की पैरवी करते रहे। बाद में इस मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने की। जिसका ट्रायल जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश लल्लू सिंह के यहां चला। बुधवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज लल्लू सिंह की ने अपना फैसला सुनाया।
8 अन्य दोषियों को कल सुनाई जाएगी सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि जिला जज लल्लू सिंह ने जेलर नत्थू सिंह निवासी बांदा, राम मनोरथ पाल निवासी इलाहाबाद, राम शरण निवासी हमीरपुर, राज कुमार निवासी झांसी, निर्वेद्र सिंह निवासी लुहार गांव मऊरानीपुर, अनिल शर्मा निवासी ललितपुर, शशिकांत तिवारी निवासी इलाहाबाद, सुघर सिंह निवासी जैसारी खुर्द जालौन, सत्यभान उर्फ लाला थाना कुठौंद, राजा भईया निवासी कुठौंद, राजू तीतरा निवासी कोंच, अखिलेश निवासी कुठौंद, मुन्ना केवट निवासी कदौरा, रामनारायण को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं 8 अन्य दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाई जायेगी।