बसपा नेता एवं हिस्ट्रीशीटर पिंटू सेंगर हत्याकांड में वांछित राशिद कालिया उर्फ घोड़ा उर्फ वीरू को यूपी एसटीएफ ने मऊरानीपुर झांसी में इनकाउंटर में मारा गिराया है. पुलिस ने राशिद कालिया पर सवा लाख का इनाम घोषित किया था. कालिया पर हत्या और अपहरण के कई मुकदमे चल रहे थे. हालांकि अपराधी द्वरा की गई फायरिंग में एसटीएफ के डेपुटी एसपी और इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने के कारण कोई जन हानि नहीं हुई है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह अपराधी मऊरानीपुर झांसी में किसी की हत्या की सुपारी लेकर हत्या करने के इरादे से आया था. इसके पास से एक फैक्ट्री मेड पिस्टल, दो मैगजीन, दो जिंदा कारतूस, एक तमंचा 315 बोर और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है.
शनिवार सुबह करीब 7.00 बजे थाना मऊरानीपुर, झांसी क्षेत्रान्तर्गत सितौरा रोड पर यूपी एसटीएफ के साथ अपराधी की मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में शातिर अपराधी राशिद कालिया पुत्र सलीम घायल हो गया. उसकी उम्र 45 साल थी. वह चिश्तीनगर, थाना चकेरी कानपुर नगर का निवासी था.
यूपी एसटीएफ ने अपराधी को मार गिराया
मुठभेड़ में घायल अवस्था में शातिर अपराधी को सीएचसी मऊरानीपुर ले जाया गया, लेकिन उसका हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया. वहां झांसी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा के दौरान राशिद कालिया की मौत हो गई.
बता दें कि शासिद कालिया पर आरोप है कि उनसे 20 जून 2020 को पिंटू सेंगर की चकेरी थाना क्षेत्र में गोली मार दी थी. उसमें उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इसमें कक्कू नाम के आरोपी की जेल में हैं. चार शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पल्सर एवं केटीएम बाइकों का इस्तेमाल किया था और इस पर सवार होकर आए थे.
बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या का था आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया था कि पल्सर को अहसान कुरैशी ड्राइव कर रहा था, जबकि आरोपी पीछे राशिद कालिया गाड़ी के पीछे बैठा था. दूसरी ओर, केटीएम फैसल कुरैशी ड्राइव कर रहा था और सलमान बेग उसके पीछे बैठा था. उन चारों ने पिंटू सेंगर पर स्वचालित हथियारों से एक साथ गोलियां बरसाई थी, जिसमें उसकीमोत हो गई थ
इस हत्याकांड के बाद आरोपी राशिद कालिया के खिलाफ जनपद कानपुर नगर के चकेरी थाना पर मु0अ0सं0 425/2020 धारा147/148/149/307/302/34/120बी भादवि व 7 सीएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और अभियुक्त पर 01 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था.
जनपद झांसी में अभियुक्त राशिद उपरोक्त के विरुद्ध थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 261/2009 धारा 364ए/302/201 भादवि व 12/14 यूपीडीए एक्ट के तहत दर्ज मुकदमें 25,000/- रु. का पुरस्कार घोषित की गई थी.