उत्तर प्रदेश में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों में होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रदेश पुलिस ने राज्यव्यापी “विशेष अभियान” शुरू किया है। यह अभियान 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक चलेगा।पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अमिताभ यश के निर्देश पर सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अभियान का मकसद पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों की जांच कर विस्फोट जैसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना है।
दिए ये निर्देश
* जिन फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया है, उनका निरीक्षण क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी, थाना प्रभारी व अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम करेगी।
* निरीक्षण की वीडियोग्राफी होगी और रिपोर्ट जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सत्यापित की जाएगी।
* आकस्मिक आग, खासकर रासायनिक आग से निपटने की तैयारियों की जांच कराई जाएगी।
* किसी भी अवैध फैक्ट्री या गोदाम के मिलने पर तत्काल उन्हें बंद कर कार्रवाई की जाएगी।
* निरीक्षण के दौरान बालश्रम की शिकायत मिलने पर तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
* अवैध निर्माण, भंडारण और बिक्री की सूचना गुप्त रूप से इकट्ठी कर कार्रवाई होगी।
* बिक्री स्थल चिन्हित कर केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी।
* भीड़-भाड़ वाले इलाके या घनी आबादी के बीच बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
* छोटे विक्रेताओं को अनावश्यक परेशान न करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस का सख्त रुख
डीजीपी मुख्यालय से स्पष्ट किया गया है कि अगर भविष्य में किसी भी जिले में आग या विस्फोट जैसी घटना होती है तो जिम्मेदारी संबंधित थाने व चौकी स्तर के अधिकारियों की होगी।