इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें कोर्ट में तलब किया है। अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि SSP 13 अप्रैल तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताएं कि आखिर कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।
ये है मामला
यह मामला याची योगेश कुमार की याचिका से जुड़ा है। योगेश कुमार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दो मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने इन मामलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
इसके बावजूद, SSP स्तर पर कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया गया। न तो गिरफ्तारी पर रोक के निर्देश का सही पालन हुआ और न ही समय पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। इस लापरवाही को अदालत ने गंभीर माना और SSP से सीधे जवाब तलब कर लिया।
साथ ही, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भी निर्देश दिया है कि इस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इससे साफ संकेत मिलता है कि कोर्ट अपने आदेशों की अनदेखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा।
हो सकती है कार्रवाई
अब यह मामला अहम मोड़ पर है। अगर SSP अदालत को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह पूरा घटनाक्रम प्रशासनिक जिम्मेदारी और कानून के पालन की अहमियत को भी उजागर करता है।