ELECTION 2024 की आचार संहिता लागू होते ही करने होंगे इन नियमों का पालन, सरकारी कार्यालय में भी…

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लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बैठक की है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से संबंधित जानकारी दी गई है। आयोग ने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंदर प्रचार सामग्री,पोस्टर बैनर को हटाया जाएगा। इस दौरान सरकारी कार्यालयों, सभागारों और अधिकारियों के कमरों में लगी जीवित राजनीतिक व्यक्तियों की फोटो हटाई जाएंगी। इसमें से सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल की फोटो ही लगी रह सकती है। निजी घरों में अपने मन से मकान मालिक तीन झंडा तक लगा सकता है। इस दौरान लोग वाल राइटिंग भी नहीं करा सकेंगे।

पार्टी का प्रचार होता है तो राजनीतिक दल में

आदर्श संहिता लागू होने पर नया काम नहीं शुरू होगा। जो काम पहले से ही ग्राउंड पर चल रहे हैं। वही किए जा सकेंगे। इस दौरान दस से अधिक वाहनों का काफिला होना मना है। वीडियो वैन की अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से जारी की जाएगी। इसमें अगर पार्टी का प्रचार होता है तो यह राजनीतिक दल में जोड़ा जाएगा। बिना अनुमति के इस दौरान रोड़ शो नहीं किया जाएगा। रोड़ शो में हथियार लेकर लोग शामिल नही हो सकते हैं। एक पार्टी से एक लाउड स्पीकर वाहन की अनुमति दी जाएगी।

पोलिंग बूथ से दो सौ मीटर की दूरी पर रुकेगी​​​​ गाड़ी

सामान्य वोटर निजी वाहन से पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं। धार्मिक, शैक्षणिक संस्था और अस्पताल परिसर में चुनाव कार्यालय नहीं बनेंगे। रैली और जनसभा में उम्मीदवार टोपी, मुखौटा, स्कार्फ बांटा जा सकता है, जिसको उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा, लेकिन साड़ी, धोती, शर्ट नहीं बांटे जा सकते। पोस्टर, बैनर, पैंफ्रलेट में भी प्रकाशक का नाम होना जरूरी है।

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