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झूठ के पाखंड को आजीवन कारावास.... आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा का ऐलान

झूठ के पाखंड को आजीवन कारावास.... आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा का ऐलान

गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को उम्रकैद कर सज़ा सुनाई है। बता दें, आसाराम के खिलाफ वर्ष 2013 में एक महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। आसाराम इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में बलात्कार के एक अन्‍य मामले में सज़ा काट रहा है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा का एलान किया। बता दें कि आसाराम पर दो बहनों ने साल 2013 में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।

इन धाराओं के तहत सुनाई सजा

बताते चलें कि कोर्ट ने आसाराम बापू को धारा 376, 377, 354 342, 357 और 506 (2) के तहत दोषी पाया था। कोर्ट ने धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 354 (आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का अपराध) में एक साल की सजा, धारा 342 (गलत तरीके से कैद रखना) 6 माह की सजा व 357 (अवैध तरीके से कैद करने के लिए बल प्रयोग और हमला करना) एक साल और 506 (2) धमकी में एक साल की सजा सुनाई है।

2 बहनों ने किया था बाप बेटे की करतूत का खुलासा

आसाराम बापू वर्तमान समय में जोधपुर जेल में बंद है। सूरत की कोर्ट ने बेटे नारायण साईं के खिलाफ एक अलग केस दर्ज करा है। 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ रेप को अंजाम दिया था। छोटी बहन ने नारायण साईं और बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

लेखक

Madhvi Tanwar

Police Media News

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