मेरठ में CO के ऑडियो विवाद पर SSP का बयान, कहा- मीडिया की वैध रिपोर्टिंग पर नहीं प्रतिबंध

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मेरठ में ब्रह्मपुरी सर्किल की सीओ सौम्या अस्थाना का एक 29 सेकंड का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। ऑडियो में कथित तौर पर वह थाने के भीतर पत्रकारों द्वारा की जा रही वीडियोग्राफी पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देती सुनाई दे रही हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय सामने आए और पूरे प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट की।

एसएसपी ने कहा ये

एसएसपी अविनाश पांडेय ने कहा कि ऑडियो को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके मुताबिक, सीओ का निर्देश प्रिंट मीडिया के लिए नहीं था, बल्कि कुछ ऑनलाइन पोर्टल संचालकों के लिए था, जो थाने के भीतर अनावश्यक और अनर्गल तरीके से वीडियो बना रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रिंट मीडिया पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और मीडिया के वैध कार्य में बाधा डालने का सवाल ही नहीं उठता।

एसएसपी ने यह भी कहा कि पुलिस और मीडिया के बीच समन्वय बना रहना बेहद जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति थाने के कामकाज में बाधा डालता है या संवेदनशील दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की अनुचित रिकॉर्डिंग करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सामान्य रिपोर्टिंग या कवरेज को लेकर कोई रोक नहीं है।

क्या कहता है नियम

गौरतलब है कि अदालत पहले स्पष्ट कर चुकी है कि पुलिस थाने में वीडियोग्राफी अपने आप में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 का उल्लंघन नहीं है, जब तक कि इससे अधिकारियों के कर्तव्यों में व्यवधान न हो। इस बीच, सीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। फिलहाल एसएसपी के बयान के बाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है।

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