मेरठ पुलिस को अनार की रेहड़ी लगाने वाले दो युवकों को जेल भेजना मंहगा पड़ गया. दरअसल, कोर्ट में पेशी के दौरान बेकसूरों की गुहार पर न्यायाधीश ने मेरठ पुलिस की ‘रिमांड’ ली है और विवेचनाधिकारी/थानेदार को आरोपियों की गिरफ्तारी के सबूत पेश करने का आदेश दिया है. अदालत के इस एक्शन के बाद थाने से लेकर अफसरों तक में हड़कम्प मचा हुआ है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को सबूत पेश करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है.
बाजार में अनार का ठेला लगाते है
अपर सत्र न्यायाधीश-14 (एनडीपीएस एक्ट) के सामने 3 फरवरी 2024 को मेरठ के परतापुर थाना पुलिस ने मो0 आहिल और सुहैल को पेश किया था. अदालत को बताया गया कि दोनो आरोपी ड्रग तस्कर है और उनके पास से करीब 2200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है. कोर्ट में आहिल और सुहैल ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वे शुक्रवार (2 फरवरी) की पैठ बाजार में अनार का ठेला लगाते है. पुलिस ने उन्हें पैंठ से शुक्रवार को उठाया और थाने ले आयी. दोनो को अवैध हिरासत में थाने में रखा गया और शनिवार को उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया और उन्हें गांजे का तस्कर बताकर जेल भेजने की कार्रवाई की गयी. उनके पास से गांजे की फर्जी बरामदगी दिखाई गयी है.
जुडीशियल रिमांड स्वीकार करते हुए
आहिल और सुहैल ने कोर्ट को बताया कि उनके साथ थाने में दो अन्य व्यक्ति चित्ती और फईम भी थे जिन्हें पुलिस ने पैसा लेकर छोड़ दिया है. अदालत ने आरोपियों की जुडीशियल रिमांड स्वीकार करते हुए थानेदार/ विवेचक जयकिरण सिंह को आरोपियों की गिरफ्तारी संबधी सबूत पेश करने के लिए कहा है.