उत्तर प्रदेश में हाल ही में कई जिलों से रात के समय ड्रोन उड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आमजन में भय और अफवाह का माहौल बनता जा रहा है। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि तकनीक के दुरुपयोग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ा तो होगी कार्रवाई
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल अफवाह फैलाने या दहशत पैदा करने के लिए करता है, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जाएगा। यह सख्त चेतावनी उत्तर प्रदेश CMO की ओर से जारी की गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह और DGP को निर्देश दिए हैं कि वे सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की गहन समीक्षा करें और स्थिति अनुसार त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, राज्यभर में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को सक्रिय करने और निगरानी को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसलिए लिया गया फैसला
सरकार का मानना है कि रात्रि समय में उड़ने वाले अनधिकृत ड्रोन न सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती दे सकते हैं। इसलिए पुलिस की नियमित पेट्रोलिंग, सघन निगरानी और ड्रोन गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग अब प्राथमिकता में शामिल की गई है।
सीएम योगी ने दोहराया है कि, “जो भी तकनीक का दुरुपयोग कर सामाजिक शांति और सुरक्षा में खलल डालना चाहता है, उसके खिलाफ कठोरतम कदम उठाए जाएंगे।” प्रदेश सरकार अब इस विषय में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेगी।