ड्रोन उड़ान की अफवाह पर सख्ती: शाहजहांपुर पुलिस और प्रशासन ने कसी नकेल, अब रासुका-गैंगस्टर में होगी कार्रवाई

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शाहजहांपुर जिले में ड्रोन से जुड़ी झूठी खबरों और भ्रम फैलाने वालों पर अब पुलिस-प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। पिछले करीब पंद्रह दिनों से पुवायां, बंडा, खुटार, निगोही और मीरानपुर कटरा जैसे इलाकों में अज्ञात ड्रोन देखे जाने की अफवाहें सोशल मीडिया और मौखिक रूप से फैलाई जा रही थीं। कुछ स्थानों पर तो संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने बाहरी लोगों की पिटाई तक कर दी।

एसपी और डीएम ने जारी किया निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह और एसपी राजेश द्विवेदी ने संयुक्त रूप से स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन संचालन बिना प्रशासनिक अनुमति पूरी तरह अवैध है, और अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) और गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे।

डीएम ने जनता से अपील की कि वे ड्रोन से जुड़ी किसी भी गलत सूचना को न तो फैलाएं, न ही उस पर यक़ीन करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न केवल क़ानून के खिलाफ है बल्कि समाज में भय और अराजकता का वातावरण भी बनाता है।

एसपी द्विवेदी ने जानकारी दी कि अब तक 13 से अधिक लोकेशनों पर पुलिस जांच कर चुकी है, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध ड्रोन नहीं मिला। कुछ मामलों में खिलौना ड्रोन या बच्चों के गेम जैसी चीज़ें सामने आईं, जिन्हें अफवाह बनाकर फैलाया गया।

पूर्णतः वर्जित है ड्रोन

शादी-ब्याह जैसे अवसरों को छोड़कर किसी भी प्रकार का ड्रोन उपयोग बिना पूर्व अनुमति के पूर्णतः वर्जित है। सभी थानों और ग्राम सुरक्षा समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मुद्दे पर निगरानी रखी जाए और ऐसे तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की जाए जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

 

 

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