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गवाही के लिए कोर्ट में पेश ना होने पर वृंदावन इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने का आदेश... कोर्ट ने SSP को भेजा पत्र

कृष्णा नगरी मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र में तैनात एक इंस्पेक्टर के खिलाफ एडीजे-9 सुनील सिंह की कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। दरअसल लगातार तलबी व समन के बावजूद भी इंस्पेक्टर गवाही देने नहीं पहुंच रहे थे, मामले में SSP अभिषेक यादव को इस बारे में एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि इस बार इंस्पेक्टर तारीख पर पेश नहीं होते हैं तो उनकी गवाही के मौके को समाप्त कर दिया जाएगा।
टीम गठित कर जल्द हो गिरफ्तारी
मामले में वकिल एडीजीसी जेपी राजपूत का कहना है कि वृंदावन में कोतवाल सूरज प्रकाश शर्मा साल 2016 में थाना देहली गेट के धारा 413, 420 के मुकदमे में वादी हैं। उस समय वह यहां पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। इस मामले में इंस्पेक्टर को कई बार कोर्ट से गवाही को लेकर समन तालिम किया गया है, लेकिन उसके बाद भी वह गवाही देने नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बारे में कोर्ट ने एसएसपी को इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी कर 2 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके बाद अब एसएसपी मथुरा को एक बार फिर पत्र लिखकर विशेष टीम गठित कर इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर 22 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है, नहीं तो अन्याय की स्थिति में इंस्पेक्टर की गवाही को समाप्त कर केस निस्तारित किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी आप की होगी।
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