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यूपी में तैनात IPS अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी को रेप केस में फंसाने वालों को कोर्ट ने भेजा जेल

उत्तर प्रदेश में तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी डा. नूतन ठाकुर को रेप के एक झूठे मामले में फंसाने के आरोप में आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त पति-पत्नी भुजवीर सिंह व पुष्पा देवी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया है। बुधवार को इन दोनों ने आत्मसर्पण कर विशेष अदालत से अंतरिम जमानत की दरख्वास्त की थी।
थाना गोमतीनगर में दर्ज कराया था मुकदमा
विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया इनके अपराध को गंभीर करार देते हुए अर्जी खारिज कर दी। दरअसल, 20 जून, 2015 को इस मामले की एफआईआर डा. नूतन ठाकुर ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी। जिसमें अभियुक्तों के साथ ही सूबे के तत्कालीन काबीना मंत्री गायत्री प्रजापति व राज्य महिला आयोग की चेयरमैन जरीना उस्मानी समेत आठ लोगों को नामजद किया था। सरकारी वकील मुनेश बाबू यादव के मुताबिक इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420, 203, 211 व 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था। लेकिन अभियुक्तों के गैरहाजिर रहने पर इनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की नोटिस जारी थी।
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